Delhi Metro में गलती से भी ना करे ये काम, नहीं तो फिर काटने पड़ेंगे पुलिस और कोर्ट के चक्कर
नई दिल्ली :- सबसे पहले Delhi Metro 2002 में शुरू की गई थी. 20 साल में दिल्ली मेट्रो ने काफी विकास किया है. Metro का रेल पथ 8 Km. से बढ़ाकर 213 किलोमीटर तक पहुंच गया है. दिल्ली मेट्रो में काफी सारे नियम बनाए गए हैं. दिल्ली मेट्रो में सफर करने से पहले हमें भी कुछ Rules को Follow करना पड़ता है. अगर दिल्ली मेट्रो में आपने गलती से भी ये काम कर दिए तो आपको एक भारी जुर्माना देना होगा और Police और Court के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं. आइए जानते हैं कौन सी है ये गलतियां.
दिल्ली मेट्रो में रील बनाने पर लगेगा जुर्माना
दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने हाल ही में मेट्रो के अंदर डांस वीडियो बनाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. डीएमआरसी का कहना है कि जो भी दिल्ली मेट्रो के अंदर वीडियो या Reel बनाता है उसके कारण और Passengers को असुविधा होती है. इसलिए अब से मेट्रो के अंदर Video बनाना बिल्कुल मना है. जो भी इस नियम का उल्लंघन करेगा उसको मेट्रो से बाहर कर दिया जाएगा. साथ ही उसके ऊपर Fine भी लगाया जाएगा.
इन धाराओं के तहत है सजा का प्रावधान
रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड से दिल्ली मेट्रो रेलवे अधिनियम 2002 के तहत कुछ अपराध और गलतियां शामिल है. आज हम आपको प्रमुख धाराओं के तहत आने वाले अपराध और उन पर लगने वाले जुर्माने के बारे में बताएंगे.
धारा 59 – धारा 59 के तहत कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर मेट्रो में शराब पीता है, उपद्रव करता है, गाड़ी की फर्श पर बैठता है या फिर लड़ाई झगड़ा करता है तो उस यात्री पर ₹200 का जुर्माना लगेगा और उस यात्री का पास जप्त कर उसे मेट्रो से बाहर कर दिया जाएगा.
धारा 60 – अगर आप मेट्रो में कोई आपत्तिजनक सामान लेकर जाते हैं तो आप पर ₹200 का जुर्माना लग सकता है.
धारा 63 – काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेन के ऊपर बैठकर सफर करते हैं. अगर कोई व्यक्ति मेट्रो की छत पर यात्रा करता है तो उसे ₹50 का जुर्माना देना होगा और उसे मेट्रो से बाहर निकलना होगा.
धारा 64 – मेट्रो की रेल पर चलना भी गलत है. इसके लिए आपको 150 रुपए जुर्माना देना होगा
धारा 64/1– अगर आप महिला डिब्बे में अवैध तरीके से जाते हैं तो ₹250 जुर्माना देना होगा.
धारा 68 – मेट्रो में लगे कर्मचारी के साथ गलत व्यवहार करने या फिर ड्यूटी में बाधा डालने पर ₹500 जुर्माना देना होगा.
धारा 69 – अगर आप मेट्रो में बिना टिकट के यात्रा करते हैं तो आपको ₹500 जुर्माना देना होगा.
धारा 72 – मेट्रो की किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर ₹200 जुर्माना देना होगा.