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Driving Licence: ये है ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के आसान टिप्स, घर बैठे बन जाएगा आपका काम
नई दिल्ली, Driving Licence :- 18 साल के बाद कोई भी वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का होना जरूरी है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस की एक्सपायरी होने के बाद उसे रिन्यू करवाना भी उतना ही जरूरी है जितना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना जरूरी है। आज हम आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाने के बारे में जानकारी देने वाले हैं। आप घर बैठे ऑनलाइन अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवा सकते हैं।
घर बैठे करवा सकते हैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू
वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का होना जरूरी है। ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता खत्म होने पर उसे 30 दिन के अंदर रिन्यू करवाना जरूरी है। अगर 30 दिन से लेट होने पर आप अपनी लाइसेंस को रिन्यू करवाते हैं तो आपको जुर्माना देना होगा। लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए आपको दी गई प्रक्रिया को फॉलो करना होगा।
लाइसेंस रिन्यू कराने की प्रक्रिया
- अपने लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए आपको सबसे पहले दी गई आधिकारिक वेबसाइट https://parivahan.gov.in/parivahan/ पर जाना होगा।
- यहां होम पेज पर ऑनलाइन सर्विसेज के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पर क्लिक करना होगा।
- यहां आपको अपना राज्य चुनना होगा और फिर एक नया पेज खुलेगा जहां अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको दी गई गाइडलाइन को ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा।
- अब आपको अपनी ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा को दर्ज करना होगा।
- यह सब करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा और आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके पते पर भेज दिया जाएगा।
- 40 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति को अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल कराने के लिए फॉर्म ए भरकर डॉक्टर से प्रमाणित करना होगा और इसे परिवहन विभाग की साइट पर डाउनलोड करना होगा।