Employees News: सरकार ने जारी की नई पॉलिसी, सरकारी कर्मचारियों को अब मिलेंगी ज़्यादा छुट्टियां
नई दिल्ली :- केंद्र में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी है. इस खबर को सुनकर केंद्रीय कर्मचारियों के चेहरे खिलने वाले हैं. Central Employees को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. केंद्र सरकार की तरफ से हाल ही में नहीं लीव पॉलिसी (Leave Policy) जारी की गई है. ऐसे में अगर आप भी एक केंद्रीय कर्मचारी हैं तो आपको इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए.
नई लीव पॉलिसी के तहत मिलेंगी ज्यादा छुट्टियां
आपको बता दें कि नई लीव पॉलिसी के तहत आपको पहले की अपेक्षा ज्यादा छुट्टियां मिल पाएंगी. नई लीव पॉलिसी पहले से ही लागू हो गई है तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि आपको कब कितनी छुट्टियां मिल सकती हैं. नई लीव पॉलिसी के नियम April महीने से ही लागू हो चुके हैं. डीओपीटी की तरफ से जारी किए गए Memorandum में इन छुट्टियों के बारे में सूचना दी गई है. यह आदेश सीसीएस (छुट्टी) नियम के तहत सभी कर्मचारियों पर प्रभावी नहीं होगा.
Employees को मिलेगी 42 दिन की छुट्टी
ऐसे में आपको इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि यह लीव पॉलिसी सभी कर्मचारियों के लिए नहीं है. यह नियम रेलवे कर्मचारियों, ऑल इंडिया सर्विसेज के कर्मचारियों पर प्रभावी नहीं होगा. सरकार ने फैसला किया है कि कर्मचारियों को 42 दिन की छुट्टी दी जाएगी, लेकिन यहां पर आपको यह पता होना चाहिए कि यह छुट्टियां आपको किन-किन हालातों में दी जाएगी.
अंगदान करने पर मिलेगी छुट्टी
यदि कोई केंद्रीय कर्मचारी कोई भी अंगदान करता है तो उसे 42 दिन की Special Casual लीव दी जाएगी. इसके बारे में डीओपीटी (DOPT) ने Official मेमोरेंडम जारी कर जानकारी दे दी है. यदि कर्मचारी शरीर का कोई भी अंग Donate करता है तो इसको सबसे बड़ी Surgery कहा जाता है. इस प्रकार की सर्जरी में काफी समय लगता है और Recovery के लिए भी समय चाहिए होता है. इसी कारण इस स्थिति में कर्मचारी को 42 दिन की छुट्टी दी जाएगी.
किसी भी कैलेंडर ईयर में आकस्मिक लीव के लिए मिलेगी 30 दिन की छुट्टी
इसके अतिरिक्त मौजूदा नियमों के तहत किसी भी Calendar Year में आकस्मिक लीव के रूप में कर्मचारियों को 30 दिन की छुट्टी का प्रावधान है. वहीं, नियमों के मुताबिक किसी इंसान की सहायता करने और केंद्रीय कर्मचारियों के बीच अंग दान को बढ़ावा देने के लक्ष्य से किसी भी कर्मचारी को Maximum 42 दिन की Special Leave दी जाएगी.