वायु प्रदूषण को देखते हुए Delhi-NCR में लागू हुआ GRAP, लगाई गई ये पाबंदियां
नई दिल्ली :- दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है, जिससे वहां रहने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है. ऐसे में प्रदूषण को Control करने के लिए Delhi में 1 अक्टूबर से Graded Response Action Plan यानी GRAP को लागू किया जाएगा. इससे दिल्ली में प्रदूषण फैलने वाली गतिविधियों पर रोक लगाई जाएगी और इन पर कार्रवाई भी होगी. बीते काफी सालों से देखा जा रहा है कि जब भी Delhi में मौसम बदलाव होता है तब वहां की हवा बहुत खराब हो जाती है और आसमान में भी Pollution देखने को मिलता है.
1 अक्टूबर से लागू हुआ दिल्ली में GRAP
Delhi में Pollution को कम करने के लिए Delhi सरकार ने GRAP का गठन किया है. यह GRAP चार चरणों में काम करेगा जिसे एक-एक करके लागू किया जाएगा. दिल्ली में 1 October से यह GRAP गठन लागू होगा. GRAP नियमों का पालन करने के लिए गुरुग्राम जिले में अलग-अलग अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई है. GRAP को वायु प्रदूषण के लेवल के आधार पर लागू किया जाएगा. जैसे-जैसे Air Pollution Level बढ़ेगा वैसे-वैसे पाबंदी भी बढ़ेगी.
प्रदूषण पर लगेगी रोक
नियमों के अनुसार अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 से 300 के बीच रहेगा तो GRAP का पहला चरण लागू होगा. इसके बाद अगर Air Quality Index बढ़कर 301 से 400 के बीच पहुंच जाएगा तो GRAP का दूसरा चरण लागू किया जाएगा, जिसमें डीजल, जनरेटर पर पाबंदी लगेंगी. इसके बाद वायु गुणवत्ता 401 से 450 के बीच पहुंचने पर तीसरे चरण को लागू किया जाएगा, जिसमें निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों को बंद किया जाएगा. वहीं अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 से ज्यादा हो तो चौथा चरण लागू होगा जिसमें कड़ी से कड़ी पाबंदियां लगाई जाएगी.