Income Tax भरने वालों को बड़ा झटका, इस बार वापिस नहीं आएगा रिफंड का पैसा
नई दिल्ली :- यह Income Tax भुगतान करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है. अगर आप भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर दिया है और अभी भी रिफंड का इंतजार कर रहे हैं, तो आपको बुरा लगेगा. केंद्रीय सरकार ने कहा कि इस बार रिफंड का पैसा नहीं मिलेगा. ध्यान दें कि Income Tax रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तिथि 31 जुलाई 2023 थी; फिर भी, ऐसा नहीं करने वालों को 5000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा.
रिफंड पर लगेगी रोक
Income Tax विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, अगर आपने रिफंड फाइल किया है और अभी तक उसका भुगतान नहीं मिला है, तो सरकार आपके रिफंड को रोक सकती है.
वेरिफिकेशन करने पर मिलेगा पैसा
आपको बता दें कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों को रिफंड देना शुरू किया है, लेकिन इस बार सरकार ने कहा कि केवल वेरिफिकेशन करने वालों को रिफंड मिलेगा. यदि आप ITR वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, तो इस बार आपको सरकार से Refund पैसा नहीं मिलेगा.
अटक जाएगा रिफंड का पैसा
सरकारी सूचना के अनुसार, ITR दाखिल करने के 30 दिनों के अंदर ही ई-वेरिफिकेशन कराना होगा. पहले 120 दिन का था, लेकिन Income Tax विभाग ने इसे 30 दिन कर दिया है, जो 1 अगस्त 2022 से लागू होगा. IRS ने बताया कि अगर आप इस अवधि में अपने रिटर्न को वेरिफाई नहीं करते हैं, तो आपका रिफंड का पैसा अटक जाएगा. साथ ही आपका ITR भी नहीं चलेगा. आयकर विभाग का कहना है कि आईटीआर वेरिफिकेशन करने वाले को ही कर रिफंड मिलता है.
ऐसे करे ई-वेरिफिकेशन
- आप ओटीपी को आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजकर वेरिफाई कर सकते हैं.
- पूर्वस्वीकृत बैंक अकाउंट का उपयोग कर सकते हैं.
- आप डीमैट अकाउंट से भी कर सकते हैं.
- ई-वेरिफिकेशन नेट बैंकिंग, डिजिटल सिग् नेचर सर्टिफिकेट और ATM से किया जा सकता है