PAN Aadhaar Linking: जून खत्म होने से पहले निपटा लें PAN कार्ड से जुड़ा ये जरूरी काम, वरना हो जाएंगे बर्बाद
नई दिल्ली :- PAN कार्ड हमारे जरूरी दस्तावेजों में से एक है. सरकार ने काफी समय से ऐलान किया है कि सबको अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ नहीं करवाना अनिवार्य है. इसके लिए सरकार ने अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की है. अगर आप 30 June तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं करवाते हैं तो आपके पैन कार्ड को Invalid माना जाएगा.
30 जून तक करवा सकते हैं लिंक
सरकार ने इस साल के शुरुआत में बताया था कि सबको अपने पैन कार्ड को Aadhar card के साथ लिंक करवाना अनिवार्य है. पहले इसकी अंतिम तारीख 31 मार्च निर्धारित की गई थी. लेकिन अब सरकार ने यह तिथि बढ़ाकर 30 जून कर दी है. अगर आप 30 जून तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं करवाते हैं तो आपका पैन कार्ड अमान्य माना जाएगा. ऐसे में अगर आपने यह काम अभी तक पूरा नहीं किया है तो आपके पास 1 Month का समय है आप 1 महीने के अंदर अंदर इस काम को कर सकते हैं. अन्यथा आपको हजार रुपए शुल्क देना होगा.
लिंक ना करवाने पर आपका पैन कार्ड हो जाएगा इनएक्टिवेट
बिना पैन कार्ड के आप Income Tax Return File नहीं कर पाएंगे. इसके अलावा शेयर मार्केट, म्यूच्यूअल फंड, जैसी जगहों पर निवेश करने में भी आपको काफी परेशानी होगी. क्योंकि इन सब जगह पर पैन कार्ड की आवश्यकता होती है. अगर अब जुलाई में Inactivate पैन कार्ड को दोबारा एक्टिवेट करवाएंगे तो आपको ₹10000 तक की पेनल्टी देनी होगी. ऐसे में इन सब परेशानियों से बचने के लिए बताए गए प्रोसेस से आप अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक करवा सकते हैं.
इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर करवा सकते हैं लिंक
सबसे पहले आपको इनकम टैक्स ई फाइलिंग वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाना होगा. यहां पर लॉग इन डिटेल्स लिखने के बाद आपको Quick सेक्शन में जाकर आधार, पैन नंबर और मोबाइल नंबर जैसी डिटेल्स को भरना होगा. यहां पर आखिरी में आई वैलिडेट माय आधार डीटेल्स के विकल्प को चुनना होगा और इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को आपको दर्ज करना होगा. यह सब करने के बाद आपको क्रेडिट या डेबिट यूपीआई के जरिए हजार रुपे की पेनल्टी का भुगतान करना होगा. ऐसा करने के बाद आप के दस्तावेज लिंक हो जाएंगे.