PAN Card Update: इस कैटेगरी के लोगों को पैन कार्ड और आधार कार्ड को नहीं करवाना होगा लिंक, देखें लिस्ट
नई दिल्ली :- काफी समय पहले से सरकार ने PAN Card को आधार कार्ड के साथ Link करवाने की घोषणा की हुई है. पहले इसके लिए सरकार ने 30 मार्च Last Date तय की थी, लेकिन सरकार द्वारा अब इस तिथि को बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया गया है. Income tax Department ने PAN Card को आधार कार्ड के साथ लिंक करवाने के लिए कुछ लोगों को छूट प्रदान की है. आइए जानते हैं कि किन लोगों को अपने पैन कार्ड को लिंक करवाने की जरूरत नहीं होगी.
किन किन व्यक्तियों को मिलेगी छूट
आयकर विभाग के अनुसार जिन व्यक्ति की आयु 80 वर्ष या फिर 80 वर्ष से ज्यादा है उन व्यक्तियों को अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करवाने की जरूरत नहीं है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार एक अनिवासी व्यक्ति मतलब जो व्यक्ति भारत का नहीं है उसको भी अपने आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड को लिंक करवाने की जरूरत नहीं है. साथ ही मेघालय, जम्मू कश्मीर और असम राज्य के निवासी को भी इसके लिए छूट दी गई है.
हजार रुपए का लगेगा जुर्माना
सरकार का कहना है कि सभी आम जनता को अपने PAN Card को आधार कार्ड से 30 जून 2023 तक लिंक करवाना होगा. जो भी 30 जून तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ Link नहीं करवाता है उसके पैन कार्ड को अमान्य माना जाएगा और बाद में लिंक करवाने पर उन्हें 1000 रुपये का शुल्क भी देना होगा. पहले यह शुल्क की राशि ₹500 रखी गई थी लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है. 30 June के बाद अगर हम कार्ड को बिना लिंक करवा Use करते हैं तो हम इस कार्ड का उपयोग नहीं कर पाएंगे.
कैसे करवा सकते हैं पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक
- सबसे पहले आपको अपने फोन के गूगल में e-filing को सर्च करना होगा, यहां पर काफी सारी वेबसाइट ओपन होंगी उनमें से आपको इनकम टैक्स पर क्लिक करना होगा.
- यहां पर आपको एक लिंक आधार का बटन दिखाई देगा उस पर क्लिक करना होगा.
- यहां पर आपको अपने पैन नंबर और आधार नंबर को दर्ज करना होगा. उसके बाद वैलिडेट बटन पर क्लिक करना होगा.
- आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी आएगा उस ओटीपी को दर्ज करना होगा.
- अगर आप यह काम 30 जून के बाद करते हैं तो आपको ₹1000 जुर्माना देना होगा. आप इसका भुगतान गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड के जरिए कर सकते हैं.