Packed Water Bottle Rules: बंद बोतल में पानी पीने वालो को झटका, इस दिन से लागू हो रहे हैं नए नियम
नई दिल्ली :- जल ही जीवन है. अगर जल स्वच्छ है तो हम भी स्वस्थ हैं इसलिए जल की स्वच्छता का होना अति आवश्यक है. अगर आप Packed पानी पीने के आदी हैं तो आपके लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. अब सरकार की तरफ से गुणवत्ता मानक लागू कर दिया गया है जिसके तहत घटिया वस्तुओं के Import पर रोक लग सकेगी. घटिया उत्पादों पर रोक लगने से देश में अच्छी Quality के उत्पाद को बढ़ावा मिलेगा. इसी को ध्यान में रखते हुए Packed पानी की बोतलें, सिगरेट और लाइटर के लिए जरूरी गुणवत्ता मानक लागू कर दिया गया है.
उत्पादन के लिए BIS का चिन्ह होना है अनिवार्य
मिली जानकारी के अनुसार इसी संदर्भ में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) की तरफ से 5 जुलाई को एक Notification जारी हुई है. गुणवत्ता नियंत्रण की तरफ से जो आदेश हुए हैं उनके तहत 2 वस्तुओं के आयात और स्टॉक पर रोक लगाई गई है. इनका उत्पादन तब तक नहीं हो सकेगा जब तक इन पर BIS का चिन्ह नहीं होगा. 2016 में BIS अधिनियम के तहत जो उत्पाद गैर BIS प्रमाणित हैं उनके निर्माण, बिक्री और भंडारण पर रोक लगा दी गई है.
2 लाख का जुर्माना और 2 साल की हो सकती है सजा
इसके बावजूद अगर BIS अधिनियम के द्वारा लागू प्रावधान का उल्लंघन होता है तो पहली बार अपराध करने पर 2 लाख का जुर्माना और 2 साल की सजा हो सकती है. उसके बाद भी अगर यह अपराध बार- बार होता है तो जुर्माना बढ़कर न्यूनतम 5 लाख तक हो सकता है और अधिकतम जुर्माना माल व वस्तुओं के मूल्य के अनुसार 10 गुना तक भी हो सकता है. DPIIT की तरफ से मिली सूचना के अनुसार गुणवत्ता नियंत्रण आदेश को लेकर अधिसूचना जारी किए जाने वाली तारीख के 6 महीने बाद प्रभावी होने के आसार हैं.
क्या है इतने बड़े फैसले का मकसद
इस उठाए गए बड़े कदम का मकसद यही है कि इससे भारत में गुणवत्ता परिवेश में मजबूती होगी. इस मुहिम से सार्वजनिक स्वास्थ्य और उपभोक्ताओं की सुरक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा. इससे पहले सरकार ने सिगरेट लाइटर के आयात पर भी रोक लगाई थी जिसकी कीमत ₹20 से कम की थी. इनमें से अधिकतर लाइटर की कीमत ₹5 प्रति इकाई से भी कम की बताई गई है. सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से Quality को Maintain होने में मदद मिलेगी.