Traffic Rules: अब हेलमेट पहनने पर भी कटेगा 2000 का चालान, मोटरसाइकिल और स्कूटर वालों की धड़कने हुई तेज
नई दिल्ली,Traffic Rules :- अगर आप दो पहिया वाहन चला रहे हैं तो आपको हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है. हेलमेट नहीं पहनने वालों और हेलमेट सही से नहीं पहनने वालों के ऊपर ट्रैफिक पुलिस सख्ती से पेश आ रही है. अब से Traffic Police जिन लोगों ने हेलमेट पहन रखा है उन पर भी तगड़ा चालान काट रही है. आइए जानते हैं क्या है वजह.
हेलमेट पहनने पर भी लगेगा जुर्माना
दरअसल हेलमेट नहीं पहनना तो नियम तोड़ने में पहले से ही शामिल था, लेकिन अब हेलमेट को सही नहीं पहनना भी नियम में शामिल कर दिया गया है. इतना ही नहीं इसके लिए ट्रैफिक पुलिस 1000 से ₹2000 तक का चालान भी काट रही है. काफी लोगों को पता है कि हेलमेट ना पहनने से उनका चालान कटेगा फिर भी कई लोग हेलमेट का यूज नहीं करते हैं और काफी लोग हेलमेट पहन तो लेते हैं लेकिन उसे पहनने में भी गलतियां करते हैं.
किस तरह पहनना चाहिए हेलमेट
हेलमेट पहनना इसलिए जरूरी है ताकि आप का एक्सीडेंट हो भी जाए तो आपके सिर पर कोई चोट ना लगे. एक्सीडेंट की ज्यादातर केस में सिर पर चोट लगने की वजह से ही लोग अपनी जान गवां बैठते हैं. इसलिए टू व्हीलर पर हमेशा हेलमेट पहन कर ही चलना चाहिए. हेलमेट पहनते समय आप को ध्यान देना चाहिए कि हेलमेट आपके सिर पर एकदम अच्छी तरह से फिक्स हो जाए. हेलमेट पहनने के बाद स्ट्रिप को लगाना न भूलें. कई बार लोग सिर्फ चालान से बचने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं और वह हेलमेट को अच्छे से नहीं पहनते हैं. अगर इस बार आप हेलमेट पहनते हैं और उसकी स्ट्रिप को बंद नहीं करते हैं तो आपको चालान भरना पड़ सकता है.
₹2000 तक कटेगा चालान
1998 में भारत सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम में कुछ बदलाव किया था जिसमें टू व्हीलर चलाने वालों को हेलमेट नहीं पहनने या फिर ठीक से हेलमेट नहीं पहनने पर ₹2000 तक का जुर्माना लगाया जाता था. यानी उस समय से यह नियम बना हुआ था कि बाइक सवार व्यक्ति अगर हेलमेट पहनता है लेकिन वह खुला हुआ है तो उसे हजार रुपए जुर्माना देना था. परंतु अब आपने हेलमेट पहना है लेकिन उसकी स्ट्रिप को बंद नहीं किया है तो आपके ऊपर ₹2000 का चालान लगेगा.
हेलमेट पर ISI Mark का होना है जरूरी
अगर आपने जिस हेलमेट का इस्तेमाल किया है उस पर आईएसआई का मार्क नहीं है तो आप पर हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. आपको बाइक स्कूटर चलाते वक्त केवल ISI मार्क वाला हेलमेट ही पहनना होगा. ऐसा नहीं होता है तो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194D MVA के तहत आप पर ₹1000 का चालान लगाया जाएगा.