Vehicle Scrap Policy: पुराने वाहन रखने वालो के लिए आई गुड न्यूज़, दिल्ली हाईकोर्ट ने पुरानी कार स्क्रैप करने पर लगाई रोक
नई दिल्ली :- देश के काफी सारे राज्यों मे सरकार द्वारा नियम बनाया गया है कि 15 साल पुरानी वाहन को सड़कों पर नहीं चला जाएगा. इन गाड़ियों को अब स्क्रैप यानी कि कबाड़ में बेचा जाएगा. अगर कोई भी व्यक्ति 15 साल पुरानी गाड़ी को चलाता है तो उस पर जुर्माना लगेगा और उसकी गाड़ी को Scrap कर दिया जाएगा. गाड़ी को स्क्रैप करने के नियम पर दिल्ली High Court ने एक बदलाव किया है. आइए जानते हैं क्या है बदलाव.
नहीं होगी अब गाड़ी स्क्रैप
भारत सरकार ने पुरानी गाड़ियों की चलन को बंद करने के लिए स्क्रैप पॉलिसी को चलाया था. इस पॉलिसी के तहत पुरानी गाड़ियों को Scrap किया जाएगा. आम भाषा में बताएं तो पुरानी गाड़ी को कबाड में बेचा जाएगा, ताकि इन गाड़ियों का इस्तेमाल दोबारा ना हो सके. हाल ही में इस Rule को लेकर हाईकोर्ट ने एक नया Change किया है. हाईकोर्ट ने कार Scrap करने पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने कहा है कि यह कार एक Family Car और एक पारिवारिक विरासत है.
कार को बताया फैमिली हेरिटेज
जब अधिकारियों ने सुषमा की पुरानी कार को स्क्रैप करने के लिए सीज किया तब सुषमा ने कहा कि इस कार के साथ उनकी काफी सारी भावनाएं जुड़ी हुई है. यह कार उनकी फैमिली हेरिटेज यानी की पारिवारिक विरासत को दर्शाती है. उन्होंने यह भी कहा कि वह अपनी कार को जल्द ही Electric कार में बदलने की Planning कर रही हैं. इसके लिए वह रिट्रोफिट किट की मदद लेंगी. इसलिए कोर्ट ने आदेश दिया है कि सुषमा की कार को स्क्रेप करने पर रोक लगा दी जाए. कोर्ट ने सुषमा को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि जब तक उनकी कार को इलेक्ट्रिक कार में नहीं बदला जाएगा तब तक वह अपनी कार को सड़क पर नहीं चलेंगी और किसी पब्लिक प्लेस पर भी पार्क नहीं करेंगी.
कार स्क्रैप के टाइम मिलेगा सर्टिफिकेट
Scrap पॉलिसी पर रोक लगाने से काफी लोगों को राहत मिली है. लेकिन कोर्ट ने कहा है कि यह आदेश केवल सुषमा की कार को Scraped न होने के लिए जारी किया है. व्हीकल स्क्रेपेज पॉलिसी पर इसका कोई असर नहीं होगा. यह पहले की तरह चलती रहेगी. स्क्रैप पॉलिसी के तहत अगर आप अपनी पुरानी कार को स्क्रेप करवाते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा. इस सर्टिफिकेट से आप नई कार के रजिस्ट्रेशन के दौरान कई तरह की रियायत पा सकेंगे.