Voter Card रखने वाले हो जाएं अलर्ट, ऐसी गलती करी तो जाना पड़ेगा जेल
नई दिल्ली :- भारत देश में हर एक व्यक्ति के पास काफी सारी जरूरी दस्तावेज होते हैं. इन्हीं Document में एक वोटर कार्ड भी शामिल है. Voter Card भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से 18 साल या उससे ज्यादा की उम्र वाले व्यक्ति के लिए बनाया जाता है. वोटर कार्ड बनवाने के बाद ही व्यक्ति क्षेत्र के मेंबर्स या सांसद चुनने के लिए वोट कर सकता है. इसलिए 18 साल के बाद ही व्यक्ति का वोटर आईडी बनाया जाता है. प्रत्येक व्यक्ति के पास केवल One Voter Card रखने का अधिकार है. अगर दो Voter Card हो तो क्या होगा कभी आपने इसके बारे में सोचा है. तो चलिए आज जानते हैं अगर आपके पास दो वोटिंग कार्ड हो तो क्या होगा.
दो वोटर कार्ड होने पर हो सकती है जेल
हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी पर इसी बात को लेकर जुर्माना लगाया गया है. दिल्ली के सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता के पास दो अलग-अलग चुनावी क्षेत्र के Voter Card पाए गए हैं. इसी वजह से सुनीता पर कोर्ट ने ₹30000 का जुर्माना लगाया है. आईए जानते हैं दो Voter Card रखने का क्या नियम है.
एक व्यक्ति के पास होना चाहिए एक वोटर आईडी
अगर एक व्यक्ति एक से अधिक क्षेत्र का वोटर आईडी कार्ड रखता है इसका मतलब वह Section 17 का उल्लंघन कर रहा है. ऐसे में व्यक्ति को 1 साल तक की जेल भी हो सकती है. काफी बार होता है कि हम जहां रह रहे हैं वहां का वोटर कार्ड बनवा लेते हैं. लेकिन कुछ समय के बाद हमें किसी कारणवश जगह बदलनी पड़ती है और हम वहां का नया पहचान पत्र बनवा लेते हैं, लेकिन इस्तेमाल सिर्फ एक ही पहचान पत्र का करते हैं. तो ऐसे में हमें अपने पुराने कार्ड को बंद करवा देना चाहिए नहीं तो आपको भविष्य में परेशानी हो सकती है.
कैसे करवा सकते हैं वोटर कार्ड कैंसिल
काफी बार लोग दो बार मतदान करने के लिए अलग-अलग Voter Card का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे लोगों को जुर्माना भरना पड़ता है और साथ ही जेल भी हो सकती है. अगर आपके पास भी दो पहचान पत्र हैं तो आपको भारत निर्वाचन के कार्यालय में जाना होगा. यहां आपको फॉर्म नंबर 7 दिया जाएगा उसको भरना होगा. साथ ही एसडीएम, BLO के कार्यालय में भी आपको यह फॉर्म जमा करवाना होगा. इसके बाद आपका एक पहचान पत्र रद्द कर दिया जाएगा.