Crop Compensation: इस राज्य में सरकार ने फसल मुआवजे का किया ऐलान, जल्द खाते में पहुंचेंगे 60 हजार रूपए
नई दिल्ली :- मार्च और अप्रैल में बेमौसम बारिश होने की वजह से किसानों को काफी नुकसान हुआ है. इनकी भरपाई के लिए राज्य सरकार किसानों को मुआवजा देगी. किसानों के मुआवजे के लिए सरकार ने ऐलान किया है कि किसान के खाते में ₹60000 मुआवजे (Compensation)के तौर पर दिए जाएंगे. इस मुआवजे का फायदा सिर्फ 13 प्रभावित District के किसानों को ही मिलेगा. इन जिलों में राजकोट, बनासकांठा, अरवल्ली, तापी, पाटन, साबरकांठा, सूरत, कच्छ, अमरेली, जामनगर, भावनगर, अहमदाबाद और जूनागढ़ शामिल है.
किसानों को मिलेगा मुआवजा
किसानों के फायदे के लिए सरकार आए दिन कुछ ना कुछ नया ऐलान करती रहती है. लेकिन इस बार सरकार ने गुजरात के किसानों के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया है. गुजरात की बीजेपी सरकार किसानों के लिए एक राहत पैकेज लेकर आई है. सरकार का कहना है कि Unseasonal Rain की वजह से देश में काफी राज्यों की फसल बर्बाद हुई है. इससे किसानों को काफी नुकसान हुआ. सरकार का कहना है कि आर्थिक नुकसान (Economic loss) होने से किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रदेश के किसानों को बर्बादी के लिए मुआवजा राशि दी जाएगी. इसके लिए सरकार ने एक रोडमैप तैयार किया है.
17 जिलों के किसानों को दिया जाएगा मुआवजा
द इकोनामिक टाइम्स (The Economic Times) की Report के अनुसार बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी. इस बैठक में किसानों के लिए मुआवजा की राशि तय की गई है. गुजरात सरकार ने दावा किया है कि इस बार जो मुआवजा दिया जाएगा वह किसानों के लिए सबसे बड़ी सहायता राशि होगी. किसान ने मुआवजा देने के लिए 17 प्रभावित जिले के किसानों को चुना है. इन जिलों में गिरदावरी का काम पूरा करने के बाद ही फसल के नुकसान का आकलन किया गया है और उस हिसाब से ही किसानों को मुआवजा दिया जाएगा.
मुआवजे के अलावा दी जाएगी Financial help
सरकार का कहना है कि बेमौसम बारिश की वजह से जिन भी किसानों की फसल 33% या उससे अधिक खराब हुई है उन्हें राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष द्वारा मुआवजा दिया जाएगा. मुआवजे के अलावा किसानों को वित्तीय सहायता भी मिलेगी. पपीता, केला, चना, सरसों और गेहूं जैसी फसलों के लिए किसानों को अलग से एसडीआरएफ ₹13,500 की राशि देगा. वहीं राज्य सरकार भी ₹9500 अलग से देकर किसानों की मदद करेगी.
किन-किन किसानों को मिलेगा ₹30600 प्रति हैक्टेयर
सरकार ने ऐलान किया है कि मुआवजे की राशि अधिकतम 2 हेक्टेयर जमीन के लिए ही दी जाएगी. इसका मतलब यह हुआ कि जिस किसान के पास 10 हेक्टेयर जमीन पर नुकसान हुआ है तो उसे भी केवल 2 हेक्टेयर के लिए ही मुआवजा दिया जाएगा. वहीं नींबू, आम और अमरुद की Farming करने वाले किसानों को ₹30600 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा मिलेगा.