Snake Bite Death: अब यदि सांप काटने से हुई मौत, तो परिजनों को 4 लाख रुपये देगी ये राज्य सरकार
नई दिल्ली :- भारत में सांप काटने से हर साल कई लोग मर जाते हैं. सर्पदंश से मृत्यु पर देश के कई राज्यों में मुआवजे की व्यवस्था है. देश में खेतों में सांपों के निकलने के चलते कुछ राज् यों में सांपों के काटने से होने वाली मौतों को आपदा से हुई मौतें बताया गया है. सर्पदंश से मरने वाले व्यक्ति के परिवार को मुआवजा दिया जाता है. उत्तर प्रदेश में इस मामले को लेकर चार लाख रुपये का मुआवजा दिया जाता है. हालाँकि बहुत से लोग इससे अनजान हैं.
48 घंटे में चार लाख रुपये का भुगतान
सांप काटने से हुई मौत को आपदा की मौत माना जाता है ऐसे में राज्य सरकार के नियमों के अनुसार, सभी कार्रवाई 48 घंटे में पूरी होनी चाहिए और पीड़ित के सबसे नजदीकी संबंधी के खाते में मुआवजे की राशि भेजी जानी चाहिए. मृतक के परिजनों को मुआवजा राशि पाने के लिए सिर्फ दो आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करनी होती हैं, जिसके बाद पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है.
लेखपाल को देनी चाहिए पहली सूचना
सर्पदंश से मरने वाले व्यक्ति की पहली सूचना लेखपाल को देनी चाहिए. पीड़ित को पोस्टमार्टम के लिए ले जाना और सर्पदंश से मौत की पुष्टि करने वाली रिपोर्ट स्थानीय लेखपाल को देना दूसरा काम है. फिर बात लेखपाल, कानूनगो और तहसीलदार से एडीएम दफ्तर पहुंचती है. सूचनाओं की पुष्टि होने पर मुआवजे का भुगतान किया जाता है.
हर साल भारत में हजारों मौतें
एक अध्ययन के अनुसार, भारत में हर साल 64 हजार लोग सांप के काटने से मर जाते हैं. इनमें से अधिकांश मौतें गांवों में हुई हैं. पुरुषों की मौत सांपों के काटने से कम है. बिहार में पांच लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया जाएगा. केरल में बर्र और जहरीली मक्खी के काटने से मरने वालों को भी मुआवजा मिलेगा. हालाँकि, कुछ स्थानों पर इस मदद योजना का दुरुपयोग भी हुआ है.